बीनागंज में प्रशासन का शिकंजा: प्रतिबंधित कार्बाइड गन जब्त, दुकान सील
त्यौहारों से पहले जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बीनागंज में दुकान सील
गुना: आगामी त्यौहारों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा और लोकशांति कायम रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल के कड़े निर्देशों तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के मार्गदर्शन में बीनागंज के निचले बाजार में एक औचक निरीक्षण किया गया, जहां प्रतिबंधित कार्बाइड गन का अवैध भंडारण पकड़ा गया।
धारा 163 का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान स्थानीय दुकानदार श्री लाल विश्वकर्मा (69 वर्ष, निवासी निचला बाजार, बीनागंज) की दुकान से चार अवैध कार्बाइड गन बरामद की गईं। प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके पर ही दुकान को सील कर दिया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले की सीमाओं के भीतर कार्बाइड गन और अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।
जनसुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा
आर के शर्मा की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि इन प्रतिबंधित उपकरणों के इस्तेमाल से तेज धमाके और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और लोकव्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा होता है। इसी खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने यह सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी ऐसे खतरनाक उपकरणों का अवैध कारोबार या उपयोग पाया गया, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।
मौके पर मौजूद रहे आला अधिकारी
इस सनसनीखेज और औचक कार्रवाई के दौरान चांचौड़ा के एसडीएम श्री अमित सोनी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और बीनागंज चौकी प्रभारी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
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