गुना में प्रशासन का कड़ा एक्शन: प्रतिबंधित कार्बाइड गन जब्त, दुकान सील
त्योहारी सीजन में प्रशासन की सख्त कार्रवाई, बीनागंज बाजार में मारा छापा
गुना: आगामी त्योहारों के मद्देनजर आम जनजीवन की सुरक्षा और लोक शांति को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशों तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के कुशल मार्गदर्शन में, स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने बीनागंज के निचले बाजार में एक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिबंधित उपकरणों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
दुकानदार पर शिकंजा, चार खतरनाक कार्बाइड गन बरामद
निरीक्षण दल ने निचला बाजार, बीनागंज निवासी 69 वर्षीय दुकानदार श्री लाल विश्वकर्मा (पिता श्री वंशीलाल विश्वकर्मा) की दुकान पर छापा मारा। जांच के दौरान दुकान से चार कार्बाइड गन बरामद की गईं। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से इन खतरनाक उपकरणों को जब्त कर लिया और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दुकान को सील कर दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का उल्लंघन
गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा जनसुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अंतर्गत जिले की संपूर्ण सीमा के भीतर कार्बाइड गन और अन्य ऐसे असुरक्षित उपकरणों के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इस तरह के उपकरणों से होने वाले तीव्र धमाके और विस्फोट लोक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
प्रशासन की दो टूक: अवैध गतिविधियों पर जारी रहेगा हंटर
इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीएम चांचौड़ा श्री अमित सोनी, संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और बीनागंज चौकी प्रभारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार के प्रतिबंधित उपकरणों के निर्माण या व्यापार की सूचना मिली, तो बिना किसी ढिलाई के कठोर वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की इस मुस्तैदी से यह संदेश साफ है कि जिले में सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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