संभल में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें घोषित
संभल जनपद में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें आधिकारिक तौर पर लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश शासन के 21 अक्टूबर के आदेश के क्रम में यह कदम उठाया गया है, जिससे जिले के अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सहायक श्रमायुक्त रामलखन पटेल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नई दरों में एक अप्रैल 2026 से प्रभावी मूल मजदूरी और एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है।
श्रम श्रेणियों के अनुसार निर्धारित दैनिक और मासिक वेतन
शासन के निर्देशों के अनुसार, संभल जिले में अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 481.93 रुपये और उनकी मासिक मजदूरी 12,530.30 रुपये देय होगी। वहीं, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 530.09 रुपये तथा मासिक वेतन 13,782.30 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कुशल श्रमिकों को 593.79 रुपये प्रतिदिन और 15,438.42 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। सहायक श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की गणना प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल और एक अक्टूबर से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी।
नियोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए सख्त निर्देश
प्रशासन की ओर से ठेका श्रम सहित सभी नियोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। सहायक श्रमायुक्त रामलखन पटेल ने नियोजकों से अपील की है कि वे तय की गई नई दरों के अनुसार ही श्रमिकों को भुगतान करें, ताकि कामगारों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके। श्रम विभाग की इस सख्ती से क्षेत्र के हजारों श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
TrendsNews.iN निष्पक्ष, तथ्यपरक और स्वतंत्र पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता है। हमारी टीम खबरों की सत्यता की पुष्टि के बाद ही प्रकाशन करती है। प्रकाशित समाचार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित पत्रकार की होगी, पोर्टल जिम्मेदार नही होगा।