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जमीन व पत्रकारिता के कारण लोगो ने भिजवा दिया था जेल, अदालत ने किया दोष मुक्त

 

गुना-जिले के बीनागंज कस्बे के निकट ग्राम बिजनीपुरा में 22 वर्ष पूर्व दो बीघा जमीन खरीद उस पर आश्रम बनाकर रह रहे 70 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार पण्डित रामकुमार शर्मा के लिए दो बीघा कीमती जमीन  व पत्रकारिता करना उस समय भारी पड़ गया जब विरोधियों ने उन्हें मोगिया जाति की 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची को छेड़ने के फर्जी केस धारा 354/ 376 ए/ एस सी एस टी एक्ट में फँसा दिया जिस कारण चार महीने जेल में रहना पड़ा।                  



  पत्रकार आर के शर्मा ने बताया कि ग्राम बिजनीपुरा का एक व्यक्ति विक्रम मीना  उन्हें भगा कर उनकी भूमि कब्जाने हेतु कभी आश्रम पर डकैती करा, कभी जमीन के फर्जी मुकदमे लगा विगत 20 वर्षो से परेशान करता आ रहा था। जब वह कामयाब नही हो पाया तो उसने अपने वकील की सलाह से एक गरीब मोगिया को पैसे देकर व हरिजन एक्ट में पैसा मिलने का लालच देकर  मेरे ऊपर  फर्जी केस बनवा दिया। इस षड्यंत्र में विक्रम मीना का साथ कुछ लोकल नेतागिरी करने वाले छुटभैया नेताओ ने भी दिया। क्योकि वो मुझसे इसलिए जलते थे कि में कांग्रेस के पूर्व एम पी, विधायक छोटे राजा लक्ष्मण सिंह के समाचार प्रमुखता से निकालता था व उनका आना जाना भी हमारे आश्रम पर बना रहता था। मगर सब कुछ जानते हुए भी मेरे विरुद्ध हुए षड्यंत्र में लक्ष्मण सिंह ने कोई मदद नही की। मेरे जेल जाने के बाद मेरे आश्रम पर विरोधियों ने तोड़ फोड़ कर सब सामान लूट लिया ,जिसकी रिपोर्ट करने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। सब कुछ लुट जाने के बाद आज में और मेरी धर्मपत्नी दर दर की ठोकरे खाते भटक रहे है। एक साल दस महीने केस चलने के बाद गत 28 जनवरी को माननीय विशेष न्यायाधीश पॉस्को सुरेशकुमार सूर्यवंशी ने मेरे विद्वान अधिवक्ता नीरज भदौरिया द्वारा दी गयी दलीलों को सुनने के बाद  मुझे दोष मुक्त, केस में बरी कर दिया। 

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